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बजरंगबली को पक्षकार बनाना पड़ा दिल्ली के युवक को भारी, याचिका खारिज करते हुए HC ने लगा एक लाख का जुर्माना

- May 8, 2024
बजरंगबली को पक्षकार बनाना पड़ा दिल्ली के युवक को भारी, याचिका खारिज करते हुए HC ने लगा एक लाख का जुर्माना

बजरंगबली को पक्षकार बनाना पड़ा दिल्ली के युवक को भारी, याचिका खारिज करते हुए HC ने लगा एक लाख का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निजी भूमि पर कब्जे के संबंध में भगवान हनुमान को सह-वादी बनाने पर याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बता दे यह मामला उत्तम नगर की जैन कॉलोनी की एक संपत्ति का है, जहां अंकित शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि संपत्ति पर एक सार्वजनिक हनुमान मंदिर है इसलिए जमीन भगवान हनुमान की है, वहीं हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता अंकित शर्मा ने भगवान हनुमान के निकट मित्र और उपासक के रूप में याचिका दायर की थी, जिसके बाद अब जस्टिस सी हरिशंकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका को खारिज भी कर दिया हो। बता दे सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अंकित शर्मा ने संपत्ति पर कब्जा करने के इरादे से साजिश रची है और जमीन के मौजूदा कब्जाधारियों के साथ उनकी मिलीभगत है। ताकि मुकदमे के बाद विरोध पक्ष को दोबारा कब्जा करने से रोका जा सके. इस मामले में कोर्ट ने बताया कि ट्रायल कोर्ट में विरोध पक्ष ने जमीन खाली करने के लिए 11 लाख रुपये मांगे थे और याचिकाकर्ता ने छह लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया, इसके बावजूद विरोध पक्ष यानि सूरज मालिक जो ज़मीन के मलिक है उन्होंने ज़मीन खाली नहीं की इसलिए इस मामले में विरोध पक्ष ही मौजूदा कब्जाधारक हैं. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने ये कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई कि वह भूमि भगवान हनुमान की है और वह भगवान हनुमान के उपासक और उनके निकट मित्र होने के नाते उनके हित की रक्षा करने का उन्हें अधिकार है. जबकि जस्टिस सी हरिशंकर ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा मामला मेरे सामने पहली बार आया है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन भगवान हनुमान मेरे सामने वादी बनेंगे जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनते हुए सूरज मलिक को जुर्माने की रकम का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिनकी भूमि पर मंदिर बना है.