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केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं बढ़ेगी अंतरिम जमानत

- May 29, 2024
केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं बढ़ेगी अंतरिम जमानत

केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं बढ़ेगी अंतरिम जमानत

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. उन्होंने अंतरिम ज़मानत बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी, जो खारिज़ हो गई है. कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. चूंकि केजरीवाल को नियमित ज़मानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है. ऐसे में केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है. सीएम केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा.
बता दें केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता से अंतरिम ज़मानत मिल गई थी और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के लिए कहा गया था. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के पास जाने को कहा था.
साथ ही आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने अचानक अपना वजन 6 से 7 किलोग्राम कम हो जाने के कारण कई चिकित्सकीय जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत की अवधि सात दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था. केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी याचिका में कहा था कि वह जेल लौटने के लिए कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई तारीख 2 जून के बजाय 9 जून को सरेंडर करना चाहते हैं.