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मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर शृंगार गोरी केस की सुनवाई पर मंजूरी

- September 13, 2022

मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर शृंगार गोरी केस की सुनवाई पर मंजूरी

Breaking Desk | ANN NEWS

कोर्ट ने श्रृंगार गौरी विवाद में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया और वाराणसी के जिला कोर्ट के जज अजय कृष्ण विश्वेश ने कहा कि श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है। आपको बता दें कि किसी भी केस की सुनवाई पर पहले यह तय किया जाता हैं कि केस सुनने लायक है या नहीं तो इसी में यह स्पष्ट हो गया कि श्रृंगार गौरी पक्ष सुनने लायक है और इसकी अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी ।
दोनो पक्षों की याचिका

उपासना स्थल कानून 1991 : इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले बने धार्मिक स्थलों को दूसरे धार्मिक स्थलों में बदलने पर और किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति को अगर बदलने का प्रयास किया जाएगा तो उसकी याचिका पहले ही खारिज कर दी जाएगी और अन्यथा उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। मुस्लिम पक्ष ने इसी नियम का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू पक्ष की इस याचिका को खारिज करना चहिए।लेकिन कोर्ट ने बताया कि उन्होंने सिर्फ मन्दिर में पहले की तरह पूजा और दर्शन करने की मांग की है। जो की गलत नहीं है।

दरअसल 18 अगस्त 2021 को रेखा पाठक, राखी सिंह ,मंजू व्यास , लक्ष्मी देवी और सीता साहू इन पांच महिलाओं ने सिविल जज के कोर्ट में याचिका दाहिर की थी याचिका के अनुसार श्रृंगार गौरी मंदिर में पहले की तरह ही मंदिर में पूजा और माता के दर्शन के लिए उन्हे सौंपा जाए।