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अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, उपराज्यपाल पर छोड़ा फैसला

- May 13, 2024
अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, उपराज्यपाल पर छोड़ा फैसला

अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, उपराज्यपाल पर छोड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में जांच एजेंसी ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका को आज खारिज कर दिया. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह औचित्य का विषय है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिल्ली के उपराज्यपाल पर निर्भर है कि वह चाहें तो कार्रवाई करें, लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह दिल्ली के उपराज्यपाल पर निर्भर है कि अगर वह चाहें तो कार्रवाई करें, लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे.