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CM Arvind Kejriwal: कोर्ट ने खारिज की सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी. आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 1 जून को ही इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील की थी, इसके उनकी तरफ से स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था. ED की ओर से ASG एसवी राजू ने इसका विरोध किया था. ED की ओर से उस समय बताया गया था कि वह मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांग रहे हैं, जबकि पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे थे. अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. 1 अप्रैल को वह न्यायिक हिरासत में भेज दिए थे. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए उन्हें जमानत दे दी थी. जमानत देते वक्त उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा गया था.