सुप्रीम कोर्ट ने धूम्रपान सम्बंधित याचिका की सुनवाई से किया इनकार, बोला ये PIL है
Breaking Desk | ANN NEWS
हालही में सुप्रीम कोर्ट में धूम्रपान के लिए उम्र बढ़ाने और पूजा स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के आसपास सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने की मांग से संबंधित एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया | सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिपडी में कहा की यह याचिका केवल पब्लिसिटी के लिए ही दायर की गयी है और याचिकाकरता से बोला , बहस करने के लिए कोई अच्छा केस लाये और इस प्रकार की पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटीगेशन (Publicity Interest Litigation) दायर न करे | गौरतलब है कि जनता की समस्याओं से जुड़े मुद्दों को उठाने की न्यायालय में इजाजत है जिसे जनहित याचिका (Public Interest Litigation) कहते हैं |
बहरहाल, याचिका में धूम्रपान (Smoking) की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किये जाने की मांग की गई थी | याचिका दो वकीलों शुभम अवस्थी और सप्तऋषि मिश्रा ने दायर की थी | याचिका में कहा गया कि व्यावसायिक स्थानों और एयरपोर्ट (Airport) पर धूम्रपान के लिए नियत स्थान को खत्म किया जाना चाहिए | साथ ही सिगरेट और धूम्रपान की लत पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार को योजना बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी |